उत्तराखंड शासन ने करवा चौथ के पर्व के उपलक्ष्य में, राज्य भर के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह निर्णय महिला कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण त्यौहार को मनाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार अवकाश की तिथि
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यह सार्वजनिक अवकाश दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार) को रहेगा। यह छुट्टी विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के अधीन शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए मान्य होगी।
अधिसूचना संख्या: १५०२/XXXI(15)G/25-74(सा०)/2016 है, जो स्पष्ट करती है कि यह अवकाश केवल महिला कर्मचारियों पर लागू होगा, जिससे वे करवा चौथ का व्रत और पूजा विधिवत संपन्न कर सकें।

शासन की ओर से पुष्टि
यह आदेश उत्तराखंड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है और इस पर सचिव विनोद कुमार सुमन के डिजिटल हस्ताक्षर हैं, जिसकी तिथि 09 अक्टूबर, 2025 है।
सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना और कार्यवाही हेतु राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त प्रमुख सचिवों, नैनीताल उच्च न्यायालय, महालेखाकार और अन्य संबंधित विभागों/अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। इसमें महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध भी शामिल है कि इस अधिसूचना का आवश्यक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाए।
इस अवकाश का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देना है। यह राज्य सरकार की ओर से महिला कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि के लिए रखे जाने वाले इस महत्वपूर्ण व्रत को सुगमता से पूरा करने का अवसर मिल सके।
करवा चौथ का पर्व उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं के बीच अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहाँ वे अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।