देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
1 जुलाई से मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
चार महीने का एरियर नकद मिलेगा
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अंतर एरियर के रूप में नकद दिया जाएगा।
इस फैसले से कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का एरियर भी मिलेगा। नवंबर 2026 से बढ़ी हुई 63 प्रतिशत की दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में निम्नलिखित संस्थानों के पात्र कर्मचारी भी शामिल होंगे:
- राज्य सरकार के कार्मिक
- स्थानीय निकायों के पात्र कर्मचारी
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- राजकीय विश्वविद्यालयों के पात्र कार्मिक
- प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी
- यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिक

