उत्तराखंड : 10% कोटा खत्म, Supervisor भर्ती नियम बदले! प्वाइंट्स में जानिए बड़े बदलाव

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Supervisor anganbadi

उत्तराखंड कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ Supervisor सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है तथा हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें सेवा नियमावलियों में संशोधन, फ्रिज ज़ोन में ढील, और समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के नियमों में बदलाव शामिल हैं।

महिला एवं बाल विकास: Supervisor सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ Supervisor सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।

  • संशोधन का कारण: भारत सरकार के निर्देश पर राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है।
  • प्रभाव: मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए Supervisor पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित 10% कोटा को समाप्त कर दिया गया है।
  • नया कोटा: यह 10% कोटा अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए पदोन्नति का कोटा 40% से बढ़कर 50% हो गया है।
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रायपुर फ्रिज ज़ोन में आंशिक संशोधन

विधानसभा परिसर प्रस्तावित क्षेत्र (रायपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्र) को फ्रिज ज़ोन घोषित किया गया था। कैबिनेट ने इस फ्रिज ज़ोन में आंशिक संशोधन करते हुए महत्वपूर्ण छूट दी है।

  • मिली अनुमति: इन क्षेत्रों में अब छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउसों) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई है।
  • मानक निर्धारण: इन निर्माणों के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली में बदलाव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

  • पारस्परिक स्थानांतरण: 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद, ये कर्मचारी अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।
    • नियम: नए जनपद में जाने पर वे कैडर के अंतर्गत सबसे जूनियर माने जाएंगे।
  • अन्य स्थानांतरण: रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

यूसीसी के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन

समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में आधार कार्ड की अनिवार्यता में संशोधन किया गया है। यह संशोधन उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से होने वाली शादियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

  • नेपाल/भूटान के नागरिकों हेतु: आधार के अलावा, नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। यदि प्रवास 182 दिनों से अधिक का है, तो भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमन्य होगा।
  • तिब्बती मूल के व्यक्तियों हेतु: विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमति दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति: पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया।
  • विधानसभा सत्रावसान: मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
  • विशेष सत्र: राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि निर्धारण हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
  • सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश (Profit After Tax) की 15% धनराशि राज्य सरकार को देनी होगी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की।

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