Uttarakhand Bhu Kanoon: पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है. बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा. उत्तराखंड में सख्त भू-कानून की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो जल्द पूरी होने वाली है. सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा. आइए जानते हैं नए भू-कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं.
1- बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की सीमा तय
उत्तराखंड के बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की सीमा तय होगी. दूसरे राज्यों के रहने वाले ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है. अभी तक पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बाहरी लोगों ने लचीले Uttarakhand Bhu Kanoon के चलते जमीन खरीद ली थी. इसके चलते आए दिन विवाद होते थे. इसी को लेकर उत्तराखंड में भू-कानून लागू किया जा रहा है.
2 – तय सीमा से ज्यादा जमीन जब्त होगी
uttarakhand bhu kanoon के तहत उत्तराखंड में अब 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीदी जा सकती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा जमीन अपने या अपनी पत्नी के नाम खरीदता है तो उसे पर शिकंजा कसा जाएगा. ऐसी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा.
3. धड़ल्ले से बिक्री पर लगेगी रोक
Uttarakhand Bhu Kanoon लागू होने के बाद उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध होने वाली बिक्री पर लगाम लग सकेगी. इससे किसानों की खेती वाली जमीन भी बचेगी. अभी तक लचीले कानून के तहत जमीनों की धड़लले से खरीदा बेची हो रही है. नया कानून इस पर शिंकजा कसेगा.
4. डीएम की लेनी होगी अनुमति
उत्तराखंड में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन लेना चाहता है, तो उसको पहले स्थानीय डीएम की अनुमति लेनी होगी. अगर खरीददार की जांच में यह भी देखा जाएगा, वह किस मकसद से जमीन खरीदना चाहता है. इसका मकसद है कि अंधाधुंध खरीद और गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सके.
5. स्थानीय लोगों के लिए कोई सीमा नहीं
हालांकि उत्तराखंड के स्थायी लोगों के लिए इस Uttarakhand Bhu Kanoon में जमीन खरीदने के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है. इसके अलावा निवेशकों को भी जमीन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन लेता है और उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए करता है तो पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के भू-कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
Uttarakhand Bhu Kanoon में होंगे ये बड़े बदलाव
1 – त्रिवेंद्र रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान किए गए निरस्त
2 – हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद को छोड़कर 11 जनपदों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की लैंड नहीं खरीद पाएंगे.
3 – पहाड़ों पर होगी चकबंदी और बंदोबस्ती जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम नहीं दे पाएंगे अनुमति.
4 – प्रदेश में जमीन खरीद के लिए बनेगा पोर्टल होटल में राज्य के बाहर के लोगों की 1 इंच जमीन खरीद का भी होगा उत्तर.
5- जमीन खरीदने के लिए राज्य के बाहर के लोगों के लिए होगा शपथ पत्र अनिवार्य.
6- सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को सभी जमीनों की खरीद की रिपोर्ट देनी होगी.
7 – नियमित रूप से नगर निकाय सीमा के अंतर्गत जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही कर पाएंगे प्रयोग.
8 – नियमों से हटकर किया गया इस्तेमाल तो जमीन होगी सरकार में निहित.