अंकिता भंडारी हत्याकांड: नार्को टेस्ट पर सुनवाई फिर टली, कोर्ट नहीं पहुंचे सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर

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देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े दावों की जांच के लिए प्रस्तावित नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर सोमवार को होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण सीबीआई अदालत में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुरेश राठौड़ ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत को पत्र भेजा। वहीं, उर्मिला सनावर हरिद्वार में दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं। ऐसे में दोनों की पेशी नहीं हो सकी और सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी गई।

नार्को टेस्ट पर सहमति के लिए दोबारा बुलाया था

अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी एंगल से जुड़े दावों और वायरल ऑडियो की जांच के सिलसिले में सीबीआई नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है। इसी संबंध में सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर ने 23 अक्टूबर को सीबीआई अदालत के समक्ष प्रस्तावित टेस्ट कराने की सहमति दी थी।

हालांकि, अदालत ने दोनों को 26 अक्टूबर को फिर से उपस्थित होने के लिए कहा था, ताकि उनकी सहमति और उससे जुड़ी शर्तों पर आगे विचार किया जा सके। सोमवार को दोनों की अनुपस्थिति के चलते इस प्रक्रिया पर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

सुरेश राठौड़ ने स्वास्थ्य का दिया हवाला

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अदालत में पत्र भेजकर खराब स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो पाने की जानकारी दी। उनके वकील की ओर से पहले कहा गया था कि वह जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं और टेस्ट से पहले मेडिकल जांच चाहते हैं।

उधर, उर्मिला सनावर को हरिद्वार पुलिस ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बेटी की शिकायत पर दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के कारण वह सोमवार को सीबीआई अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं।

अदालत की ओर से आगे की पेशी और सुनवाई की तारीख के संबंध में जेल प्रशासन को सूचना भेजे जाने की बात मीडिया रिपोर्टों में कही गई है। अगली सुनवाई की निश्चित तारीख की पुष्टि होने पर ही इसे अपडेट किया जाना चाहिए।

क्या है नार्को टेस्ट का पूरा मामला?

अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की ओर से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर दावे किए गए थे। इस घटनाक्रम से जुड़े कुछ कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। इन दावों और ऑडियो की जांच के बीच सीबीआई ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

23 अक्टूबर को अदालत में पेशी के दौरान उर्मिला सनावर ने कथित तौर पर टेस्ट मीडिया कैमरों के सामने कराने की शर्त रखी थी। सुरेश राठौड़ ने टेस्ट से पहले मेडिकल जांच कराने की बात कही थी। इन शर्तों और दोनों की सहमति पर अदालत की आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब आगे क्या?

अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को मई 2025 में अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कथित वीआईपी एंगल से जुड़े दावे इस मुकदमे से अलग जांच का विषय बने हुए हैं।

अब सीबीआई अदालत में अगली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो सकता है कि सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर की पेशी कब होगी और प्रस्तावित नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट पर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा।

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