उत्तराखंड में सड़कों के नाम बदलने का नया नियम जारी, अब करना होगा ये काम

Alka Tiwari
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उत्तराखंड सचिवालय

उत्तराखंड में अब सड़कों के नाम बदलना आसान नहीं होगा। सरकार ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। अब उत्तराखंड में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी।

बिना अनुमति नहीं बदलेगा नाम

उत्तराखंड में अब नगर निकायों के अन्तर्गत सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तन किये जाने के लिये शासन की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दे दिया है।

इस पत्र में स्पष्ट किया गया है, कि कतिपय निकायों द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किये जा रहे हैं। अब स्थानीय निकायों द्वारा सडकों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर शासन की अनुमति प्राप्त की जाए तथा शासन की अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन कार्यवाही की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

हो चुकी है किरकिरी

दरअसल हाल ही में राज्य में कुल 17 स्थानों के नाम बदलने का आदेश जारी किया था। इसमें देहरादून का मियांवाला का नाम भी शामिल था। मियांवाला का नाम रामजीवाला करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद मियांवाला इलाके के लोगों ने विरोध किया और मुख्यमंत्री से नाम न बदले जाने का अनुरोध किया। इसके बाद सीएम के हस्तक्षेप के बाद मियांवाला का नाम यथावत रखा गया। हालांकि इसी विवाद ने सरकार की किरकिरी करा दी थी। सरकार को किरकिरी से बचाने के लिए खुद सीएम को आगे आना पड़ा तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ।

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अलका तिवारी पिछले तकरीबन बीस वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ी हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही अलका तिवारी प्रिंट मीडिया में भी लंबा अनुभव रखती हैं। बदलते दौर में अलका अब डिजिटल मीडिया के साथ हैं और खबरदेवभूमि.कॉम में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
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